छत्तीसगढ़ में 3 और पदाधिकारियों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा, संजय अग्रवाल समेत ये नाम शामिल
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्त पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक और आदेश जारी किया है। राज्य शासन ने तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है। बुधवार को जारी शासनादेश में छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग से जुड़े तीन पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। सरकार के ताजा आदेश के बाद संजय अग्रवाल, अंजय शुक्ला और शरद अवस्थी को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया है।
योग आयोग के तीन पदाधिकारियों को मिला दर्जा
राज्य शासन के आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही आयोग के दोनों उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला और शरद अवस्थी को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। इस तरह सरकार के नए आदेश में कुल तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
पहले 18 पदाधिकारियों पर हुआ था फैसला
गौरतलब है कि राज्य सरकार इससे पहले भी विभिन्न निगम, मंडल और आयोगों में जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा देने का निर्णय ले चुकी है। पहले जारी आदेश में कुल 18 पदाधिकारियों को मंत्री पद का दर्जा दिया गया था। उस आदेश के तहत तीन अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था, जबकि 15 अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया था।

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रामलाल चौहान समेत तीन को मिला था कैबिनेट मंत्री का दर्जा
पहले चरण में जिन तीन पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, उनमें रामलाल चौहान, रूप सिंह मंडावी और डॉ. ममता साहू शामिल थे। इसके अलावा 15 अन्य अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। अब ताजा आदेश के जरिए तीन और पदाधिकारियों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
मंत्री दर्जा देने की प्रक्रिया जारी
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्त पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया के तहत अलग-अलग समय पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। ताजा आदेश में राज्य योग आयोग के अध्यक्ष और दोनों उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद इन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री के दर्जे से संबंधित प्रोटोकॉल और शासन द्वारा निर्धारित सुविधाएं नियमानुसार प्राप्त होंगी।
