Aishwarya Rai क्यों नाराज़? दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका

Aishwarya Rai
बॉलीवुड एक्ट्रेस Aishwarya Rai बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेत्री ने अदालत से अपील की है कि उनके व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की रक्षा की जाए और किसी को भी उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों या एआई-जनरेटेड अश्लील कंटेंट का इस्तेमाल करने से रोका जाए।
ऐश्वर्या का आरोप है कि एक वेबसाइट उनकी तस्वीरों और एआई से बनी फर्जी तस्वीरों का इस्तेमाल कर प्रोडक्ट बेच रही है, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और कानून के खिलाफ है।
कोर्ट की सुनवाई
मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वे प्रतिवादियों को चेतावनी देते हुए अंतरिम आदेश पारित करेंगे। अदालत ने इस मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 7 नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी 2026 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया है।
ऐश्वर्या के वकीलों की दलील
वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने ऐश्वर्या की ओर से दलील दी कि अभिनेत्री अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स का उपयोग करना चाहती हैं। लेकिन कुछ लोग उनकी तस्वीरों और नाम का गलत फायदा उठाकर पैसे कमा रहे हैं।
उन्होंने कहा—
“उनकी (ऐश्वर्या की) तस्वीर, नाम और पसंद का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी के पास नहीं हो सकता। इंटरनेट पर उनकी अवास्तविक और अंतरंग एआई तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं, जिन्हें अश्लील रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”
इस पैरवी में संदीप सेठी के साथ अधिवक्ता प्रवीन आनंद और ध्रुव आनंद भी शामिल थे।