राहुल गांधी को बड़ी राहत, अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में सुलतानपुर कोर्ट ने किया बरी; कांग्रेस ने मनाया जश्न

सुलतानपुर। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े करीब छह साल पुराने मानहानि मामले में सुलतानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बरी कर दिया है। कोर्ट द्वारा दोषमुक्त करार दिए जाने के बाद अदालत परिसर के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने ढोल-नगाड़ों तथा पटाखों के साथ जमकर जश्न मनाया।

2018 के कर्नाटक चुनाव प्रचार से जुड़ा था मामला

यह पूरा प्रकरण वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस वार्ता से संबंधित है। आरोप था कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान से आहत होकर सुलतानपुर के स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को दीवानी न्यायालय में मानहानि का परिवाद दाखिल किया था।

लंबी कानूनी प्रक्रिया और वॉयस सैंपल पर हाईकोर्ट तक गई जंग

मामले में नवंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया था, जिसके बाद 20 फरवरी 2024 को उन्होंने कोर्ट में पेश होकर जमानत ली थी। इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी के वॉयस सैंपल के मिलान की मांग की गई, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय की ओर से लंबी कानूनी दलीलें

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