अब हर शनिवार खुलेंगे सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय, 14 जुलाई से नया नियम होगा लागू

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2013 के नियमों में संशोधन करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री और अन्य कार्यालय हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। यह नई व्यवस्था 14 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इससे पहले शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय बंद रहते थे। इस संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत संशोधन:

यह बदलाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्यप्रणाली से संबंधित नियम बनाने की शक्ति देता है। संशोधित नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अदालत के आंशिक कार्यदिवस और छुट्टियों की संख्या अब भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) तय करेंगे। वार्षिक छुट्टियों की संख्या 103 से घटाकर 95 कर दी गई है।

आम जनता के लिए गाइडेड टूर की पहल:

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों को न्याय प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से गाइडेड टूर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत नागरिकों को कोर्ट परिसर का भ्रमण कराया जाता है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती है। पहला ऐसा टूर 3 नवंबर 2018 को आयोजित किया गया था।

न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करने की दिशा में कदम:

देश में न्यायिक मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, यह कदम लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने की एक अहम पहल माना जा रहा है। वर्ष 2022 में तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सुप्रीम कोर्ट की लंबी छुट्टियों पर चिंता जताई थी और कहा था कि इससे आम जनता को न्याय मिलने में देर होती है।

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