सरकार ने बदले नियम: छत्तीसगढ़ में अब बार और रेस्टोरेंट्स में खुलेआम परोसी जाएगी विदेशी शराब

शराब

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में खाने-पीने और मौज-मस्ती के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स और बार को विदेशी शराब परोसने का लाइसेंस देने की तैयारी पूरी कर ली है। इस फैसले के बाद हाई-एंड रेस्टोरेंट्स में अब ग्राहक भोजन के साथ विदेशी शराब का आनंद ले सकेंगे।

आबकारी अधिनियम में संशोधन

वाणिज्यिक कर विभाग ने ‘छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996’ में संशोधन करते हुए इस नई व्यवस्था को लागू किया है। इसके तहत एफएल-3(ख) नामक नई श्रेणी की विशेष रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। यह लाइसेंस केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को मिलेगा, जो देश के कम से कम पांच राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स के रूप में परिचालित हो रहे हों।

इस लाइसेंस के तहत ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स को उनके परिसर में ग्राहकों को भोजन या स्नैक्स के साथ ऑन-साइट कंजम्पशन के लिए विदेशी शराब परोसने की अनुमति होगी।

कड़े मापदंड तय:

सरकार ने इस लाइसेंस के लिए कई सख्त शर्तें और मापदंड भी तय किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा:

रेस्टोरेंट में अलग बार रूम और स्टॉक रूम की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

किचन और बार अलग-अलग होने चाहिए।

परिसर में 24 घंटे शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए सुविधायुक्त लाउंज और पर्याप्त स्टाफ अनिवार्य होगा।

पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग-अलग शौचालय, उनका फोटोग्राफ।

दिव्यांगजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी सुविधाएं अनिवार्य।

FSSAI लाइसेंस का स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

लाइसेंस के लिए पात्रता शर्तें:

आवेदक का नाम किसी भी प्रकार की काली सूची, बकायादार सूची या आबकारी विभाग की व्यतिक्रमी सूची में नहीं होना चाहिए।

आवेदक को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उसका किसी देशी शराब के कारोबार या कंपोजिट अहाता से कोई संबंध नहीं है।

जिले के आबकारी अधिकारी से प्रमाण-पत्र लेना होगा।

पहले आओ, पहले पाओ की नीति:

यदि किसी शॉपिंग मॉल में इस लाइसेंस के लिए एक से अधिक आवेदन आते हैं, तो सरकार “पहले आओ, पहले पाओ” की नीति के तहत एक ही रेस्टोरेंट को एफएल-3(क) और एक को एफएल-3(ख) लाइसेंस प्रदान करेगी।

नवीन व्यवस्था से क्या बदलेगा?

इस फैसले से प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले रेस्टोरेंट्स और बार को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी पर्यटकों और उच्च वर्ग के ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, राज्य सरकार को राजस्व में भी अच्छी-खासी बढ़ोत्तरी की संभावना है।

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