DJ Rules in Raipur: रायपुर में DJ-धुमाल पर नए नियम लागू, रात 10 बजे के बाद बजाने पर रोक, साउंड लिमिट तय
DJ Rules in Raipur: राजधानी रायपुर में तेज आवाज में बजने वाले डीजे और साउंड सिस्टम को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अब शहर में रात 10 बजे के बाद डीजे और धुमाल बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में पुलिस ने डीजे, धुमाल और बैंड संचालकों की बैठक बुलाकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बैठक में अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी कार्यक्रम में डीजे या धुमाल नहीं बजाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यह फैसला शहर में बढ़ते शोर और आम लोगों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
साउंड का स्तर भी करना होगा कम
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि किसी भी कार्यक्रम में साउंड सिस्टम की आवाज 50 प्रतिशत तक सीमित रखनी होगी। प्रशासन का मानना है कि तेज आवाज के कारण आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है, इसलिए साउंड लिमिट तय की गई है।
नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों ने डीजे और धुमाल संचालकों को चेतावनी दी कि अगर तय नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी संचालकों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की गई।
एडिशनल डीसीपी की अध्यक्षता में हुई बैठक
यह बैठक एडिशनल डीसीपी तार्केश्वर पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शहर के कई डीजे और धुमाल संचालक शामिल हुए। अधिकारियों ने सभी को स्पष्ट रूप से नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि आगे से किसी भी कार्यक्रम में इन निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
