Chhattisgarh Coal Scam News: कोयला घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सौम्या चौरसिया–रानू साहू समेत सभी आरोपियों को रेगुलर जमानत

Chhattisgarh Coal Scam News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस केस में प्रमुख आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य सभी आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना आरोपियों के लिए अनिवार्य होगा।

चीफ जस्टिस की पीठ से मिली राहत

जानकारी के मुताबिक, इससे पहले सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रेगुलर बेल प्रदान कर दी है। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बगाची की पीठ ने सुनाया। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया।

कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी बिना अनुमति राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे और जांच व ट्रायल में पूरा सहयोग करना होगा। जमानत का यह आदेश केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है, जबकि मामले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें

आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा।

कोर्ट ने सभी तथ्यों, रिकॉर्ड और दलीलों पर विचार करने के बाद नियमित जमानत देने का फैसला किया।

क्या है छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही जांच के अनुसार, कोल लेवी घोटाले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में कुल 35 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में पांच अभियोजन शिकायतें (चालान) दाखिल की जा चुकी हैं।

ईडी के मुताबिक, इस घोटाले से जुड़ी 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अब तक अटैच की जा चुकी हैं। एजेंसी ने साफ किया है कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है और जांच अभी जारी है। आने वाले समय में इस मामले में और खुलासे व कार्रवाई संभव बताई जा रही है।

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