5 बजे पैकअप, भड़काऊ भाषण पर कटेगा माइक: राहुल गांधी की महारैली को दिल्ली पुलिस की हरी झंडी, जानें क्या हैं शर्तें

नई दिल्ली। विपक्षी ‘इंडिया गठबंधन’ (INDIA Alliance) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली होने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस सियासी शक्ति प्रदर्शन के लिए मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसके साथ ही आयोजकों के सामने बेहद सख्त और कड़े नियम-शर्तों की लंबी फेहरिस्त रख दी है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि शाम 5 बजते ही कार्यक्रम समेटना होगा और नियमों की अनदेखी पर सीधे कानूनी कार्रवाई होगी।
जानें क्या हैं दिल्ली पुलिस की प्रमुख शर्तें:
शाम 5 बजे तक पैकअप अनिवार्य: रैली को हर हाल में शाम 5:00 बजे तक समाप्त करना होगा। इसके तुरंत बाद मैदान खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। समय में किसी भी तरह की छूट या विस्तार नहीं मिलेगा।
रात में रुकने पर पूरी पाबंदी: रैली से पहले या बाद में किसी भी समर्थक या कार्यकर्ता को रामलीला मैदान में रात गुजारने की अनुमति नहीं होगी।
मंच से भड़काऊ बयानबाजी पर बैन: मंच से जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर नफरत या वैमनस्य फैलाने वाले भाषणों पर सख्त पाबंदी रहेगी।
माइक बंद करने का नियम: यदि कोई वक्ता भड़काऊ या धमकी भरा बयान देता है, तो आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत उसका माइक बंद करें और उसे मंच से नीचे उतारें।
मैदान से बाहर नो-मार्च: रैली सिर्फ रामलीला मैदान की चारदीवारी तक ही सीमित रहेगी। मैदान से बाहर किसी भी प्रकार का जुलूस, पदयात्रा या मार्च निकालने की सख्त मनाही है।
चप्पे-चप्पे पर CCTV की नजर: आयोजकों को एंट्री-एग्जिट गेट, मुख्य मंच, बैठक व्यवस्था और आसपास के क्षेत्रों में हाई डेफिनिशन कैमरे लगाने होंगे। साथ ही कम से कम 5 मॉनिटर्स वाला एक कंट्रोल रूम स्थापित कर पूरी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी।
ड्रेस कोड वाले वॉलंटियर्स: भीड़ को अनुशासित रखने के लिए आयोजकों को पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स तैनात करने होंगे, जिनकी पहचान के लिए तय यूनिफॉर्म या खास बैज होना जरूरी है।
मिनट-टू-मिनट ब्योरा और गाड़ियों की लिस्ट: दिल्ली पुलिस को मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम, वीआईपी अतिथियों व वॉलंटियर्स की सूची और रैली में आने वाली सभी बसों व गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ही सौंपने होंगे।
मूलभूत सुविधाएं और पार्किंग: आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी के टैंकर और पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। सभी वाहन ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएंगे।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ या शांति भंग करने की कोशिश की गई, तो आयोजकों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
