राजधानी में मांस बिक्री पर बैन: जानिए कब-कब बंद रहेंगी दुकानें
रायपुर। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अगस्त 2025 के पावन पर्वों को देखते हुए मांस-मटन की बिक्री पर पांच दिनों तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है। महापौर मीनल चौबे के आदेश पर यह प्रतिबंध नगर निगम रायपुर के संपूर्ण परिक्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंध 15 अगस्त से 27 अगस्त 2025 तक विभिन्न धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों की तिथियों पर लागू होगा। यह पर्व हैं — स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस (19 अगस्त), श्रीगणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (27 अगस्त)। इन पवित्र अवसरों पर नगर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह और समस्त मांस-मटन विक्रय दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा।
नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अंतर्गत निगम क्षेत्र में स्थित सभी मांस-मटन की दुकानों, होटल व रेस्टोरेंट में भी मांस के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
नगर पालिक निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण और जोन स्वच्छता निरीक्षकगण को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे प्रतिबंध की अवधि के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों पर सतत निरीक्षण करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विक्रेता प्रतिबंध का उल्लंघन न करे। निगरानी दल नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे और यदि कोई विक्रेता नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी।
महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए इन तिथियों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने आम नागरिकों, व्यापारियों और होटल संचालकों से भी सहयोग की अपील की है ताकि पर्वों की गरिमा और शांति बनी रहे।
