PAN Aadhaar Link Online: आज है आखिरी तारीख, नहीं कराया लिंक तो बेकार हो जाएगा पैन, जानिए लिंक करने का A-Z प्रोसेस
PAN Aadhaar Link Online: आधार–पैन लिंकिंग डेडलाइन: आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने का आज आखिरी दिन है। जिन पैन कार्ड धारकों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 अंतिम मौका है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक किया गया पैन कार्ड स्वतः निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।
निष्क्रिय पैन का मतलब है कि आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर पाएंगे और न ही केवाईसी से जुड़े काम पूरे कर सकेंगे। इसके अलावा बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं में भी पैन का उपयोग नहीं हो पाएगा, जिससे कई जरूरी काम अटक सकते हैं।
डेडलाइन और लेट फीस
अगर आप आज यानी 31 दिसंबर 2025 तक आधार–पैन लिंक कर लेते हैं, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन तय तारीख के बाद लिंक कराने पर 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना पड़ेगा। फीस भरने के बाद ही लिंकिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
मोबाइल से आधार–पैन कैसे लिंक करें?
अगर आधार और पैन में दर्ज नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी एक जैसी है, तो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और बेहद आसान है।
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें
- प्रोफाइल सेक्शन में जाकर Link Aadhaar विकल्प चुनें
- पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें
- अगर शुल्क भुगतान की जरूरत हो, तो e-Pay Tax सेक्शन में जाकर भुगतान करें
- प्रक्रिया पूरी होते ही आधार–पैन सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा
आधार–पैन लिंक स्टेटस कैसे देखें?
अगर आपको याद नहीं है कि आपने पहले लिंक कराया था या नहीं, तो आप बिना लॉग इन किए भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- Link Aadhaar Status विकल्प पर क्लिक करें
- पैन और आधार नंबर दर्ज कर सबमिट करें
- स्क्रीन पर तुरंत स्टेटस दिख जाएगा
