ट्रांसफर पर छूट की अवधि बढ़ी: अब 30 जून तक मिलेगी अनुमति

रायपुर:  प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 की स्थानांतरण नीति के तहत ट्रांसफर पर लगी रोक में दी गई छूट की अवधि को बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी 30 जून 2025 तक स्थानांतरण के लिए पात्र रहेंगे। इससे पहले यह छूट 25 जून 2025 तक ही प्रभावी थी।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नया आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने अपने 5 जून 2025 को जारी परिपत्र में संशोधन करते हुए स्थानांतरण की अनुमति की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है।

 

 

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