Diesel Supply Restriction : बिलासपुर में डीजल आपूर्ति पर सख्ती, डिब्बों में देने पर प्रतिबंध लागू
बिलासपुर। ईरान-इजराइल युद्ध के असर के बीच बिलासपुर में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने डिब्बों में डीजल देने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार अब पेट्रोल-डीजल केवल वाहनों में ही दिया जाएगा। किसी भी अन्य पात्र में ईंधन देने पर पूरी तरह रोक रहेगी। कृषि कार्य, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल आपूर्ति पूर्व खपत के आधार पर सीमित रूप से की जाएगी और इसका अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा।
महत्वपूर्ण और संवेदनशील सेवाओं को छोड़कर अन्य उद्योगों को डीजल आपूर्ति नहीं की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में संबंधित एसडीएम या तहसीलदार की अनुमति के बाद ही डीजल उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल पंपों में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच होगी। अवैध परिवहन या कालाबाजारी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के पालन के लिए जांच दल का गठन किया गया है, जो पूरे जिले में लगातार निगरानी करेगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और सभी को इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
