सरकारी अस्पतालों में पहुंची घटिया दवा! गोदाम में वापस मंगाया गया पूरा स्टॉक
रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने गुरुवार को सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही चार बैच दवाओं के उपयोग और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इनमें 9M India Limited की तीन दवाएं और Healers Lab की एक दवा शामिल है।
जिन दवाओं पर रोक लगाई गई है, उनमें शामिल हैं—
- Paracetamol 650mg Tablet (Drug Code- SP19448), Batch No. RT24045 (निर्माता: M/s 9M India Limited, Mfg: 01-02-2024, Exp: 31-01-2026)
- Paracetamol 500mg Tablet IP (Drug Code- D395) –
- Batch No. RT23547 (Mfg: 01-11-2023, Exp: 31-10-2025, Supplier: 9M India Limited)
- Batch No. RT24032 (Mfg: 01-02-2024, Exp: 31-01-2026, Supplier: 9M India Limited)
- Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg Tablet (Drug Code- SP19588), Batch No. APC-508 (निर्माता: M/s Healers Lab, Mfg: 01-07-2024, Exp: 30-06-2026)
कॉरपोरेशन ने रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, दाऊद कल्याण सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (DKS), शासकीय डेंटल कॉलेज रायपुर, बलौदाबाजार व रायपुर जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, सीएचसी, पीएचसी और शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इन दवाओं का उपयोग और वितरण तुरंत बंद किया जाए। उपलब्ध स्टॉक को रायपुर स्थित दवा गोदाम में तत्काल वापस जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले भी CGMSC ने संदिग्ध दवा बैचों पर रोक लगाई थी। हाल ही में एल्बेंडाजोल टैबलेट के छह अलग-अलग बैचों पर रोक लगाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दवाओं की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इस तरह की कार्यवाही की जाती है।
देखें आदेश


