केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए अब 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारियों को राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तारीख को 30 जून 2025 से बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने यह फैसला UPS को लेकर कर्मचारियों की बढ़ती रुचि को देखते हुए लिया है।
क्या है UPS?
UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का एक विकल्प है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड यानी सुनिश्चित मासिक पेंशन देना है। इसके तहत मार्केट जोखिम बेहद कम है और पेंशन एक तयशुदा रकम के रूप में मिलती है।
UPS के लिए कौन पात्र हैं?
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वे केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में हैं और वर्तमान में NPS के अंतर्गत आते हैं।
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वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी जॉइन करेंगे।
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वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी की हो।
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पात्र कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उनके वैध जीवनसाथी UPS का लाभ ले सकते हैं।
UPS में आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन प्रक्रिया:
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आधिकारिक वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in पर जाएं।
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“UPS विकल्प” सेक्शन में क्लिक करें।
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PRAN नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
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आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
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आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है।
नए नियुक्त कर्मचारियों के लिए नियम:
जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होंगे, उन्हें अपनी नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर UPS या NPS में से एक विकल्प चुनना होगा।
यदि समय पर UPS नहीं चुना तो?
अगर कोई पात्र कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक UPS के लिए आवेदन नहीं करता है, तो इसे माना जाएगा कि उसने NPS को ही स्वीकृत कर लिया है।
मौजूदा NPS फंड का क्या होगा?
UPS को चुनने वाले कर्मचारियों का NPS में जमा पैसा उनके PRAN से जुड़े नए UPS खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे अब तक की सेविंग्स को कोई नुकसान नहीं होगा।

