27 साल तक शादी नहीं कर पाएंगे अग्निवीर? 2 साल के एक्सटेंशन के बाद रेगुलर भर्ती के नियमों में फंसा पेंच

नई दिल्ली। अग्निवीर योजना में बड़े बदलावों के तहत रक्षा अधिकारियों ने पेंशन पात्रता, सीनियारिटी, प्रमोशन और वैवाहिक स्थिति से जुड़े अहम नियमों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, किसी भी बैच के अग्निवीर चाहे वे 4 साल की सेवा के बाद स्थायी हों या फिर 6 साल के बाद, वे सभी एक साथ ही पेंशन पाने के हकदार बनेंगे। इसके अलावा, कोई भी अग्निवीर अपने जूनियर बैच के अग्निवीर से हमेशा सीनियर ही रहेगा।

2 साल का सेवा विस्तार और स्थायी भर्ती का विकल्प

सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि जिन अग्निवीरों का 4 साल का सेवाकाल पूरा हो रहा है, उन्हें 2 वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जाएगा। इसके बाद निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने और व्यक्तिगत सहमति देने वाले अग्निवीरों को सेना में स्थायी भर्ती की पेशकश की जाएगी।

15 साल की सेवा और पेंशन गणना का फॉर्मूला

नियमों के अनुसार, सेना में रेगुलर सैनिक 15 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन के योग्य हो जाते हैं। अग्निवीर जब रेगुलर होंगे, तब वे 15 साल की सर्विस के बाद पेंशन के पात्र बनेंगे। रक्षा अधिकारियों ने साफ किया कि जो अग्निवीर 6 साल बाद रेगुलर होंगे, वे भी अपने ही बैच के 4 साल बाद रेगुलर हुए अग्निवीरों के साथ ही पेंशन के योग्य माने जाएंगे।

उदाहरण के तौर पर, पहले बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीर वर्ष 2026 में रेगुलर होंगे और इसके 15 साल बाद यानी वर्ष 2041 में पेंशन योग्य हो जाएंगे। वहीं, इसी बैच के शेष 75 प्रतिशत अग्निवीर दो साल के एक्सटेंशन के बाद 2028 में रेगुलर होंगे, लेकिन वे भी 2041 में ही पेंशन पाने के हकदार बनेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनके 2 साल के एक्सटेंशन पीरियड को केवल पेंशन गणना के मामले में सर्विस के रूप में गिना जाएगा।

प्रमोशन में 4 साल वालों को वरीयता, सीनियारिटी रहेगी बरकरार

प्रमोशन के मामले में हर बैच के उन 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले अवसर मिलेगा जो चार साल में रेगुलर हुए हैं; इसके बाद 75 प्रतिशत वाले अग्निवीरों का नंबर आएगा। हालांकि, सीनियारिटी के स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि 6 साल में रेगुलर होने वाले अग्निवीर अपने जूनियर बैच के किसी भी अग्निवीर से हमेशा सीनियर ही रहेंगे।

शादी की अनिवार्यता और 27 साल की उम्र का पेंच

सेना में रेगुलर सैनिक बनने की अनिवार्य शर्तों में एक शर्त यह भी है कि उम्मीदवार अविवाहित होना चाहिए, यानी रेगुलर होने से पहले शादी करने की अनुमति नहीं है। भर्ती की तय उम्र साढ़े 17 से 21 वर्ष है। यदि कोई अग्निवीर 21 साल की उम्र में भर्ती होता है और 4 साल बाद रेगुलर होने वाले 25 प्रतिशत वर्ग में शामिल होता है, तो वह 25 वर्ष की उम्र के बाद विवाह कर सकता है।

दूसरी ओर, जो 75 प्रतिशत अग्निवीर 6 साल बाद रेगुलर होंगे, वे उस समय तक अधिकतम 27 वर्ष की उम्र पार कर चुके होंगे। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे 27 वर्ष की आयु तक शादी नहीं कर सकेंगे? इस पर एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बताया कि 2 वर्ष के सेवा विस्तार वाले अग्निवीरों की शादी के नियम पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में नियम यही है कि रेगुलर होते समय जवान का अविवाहित होना जरूरी है। अधिकारी के अनुसार, योजना का फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है और इसकी कई अन्य बारीकियों पर अभी काम किया जा रहा है।

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