Raipur Petrol Pump Rule: रायपुर में 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल
Raipur Petrol Pump Rule
रायपुर। Raipur Petrol Pump Rule: सड़क सुरक्षा को लेकर अब राजधानी रायपुर में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 1 सितंबर से “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम लागू कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई दोपहिया चालक बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पहुंचेगा तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने स्वयं लागू करने का निर्णय लिया है।
पेट्रोल पंप एसोसिएशन का बड़ा फैसला
रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट ने बताया कि यह निर्णय आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले कुछ महीनों में रायपुर में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन घटनाओं में ज्यादातर मामलों में दोपहिया चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके चलते गंभीर चोटें आईं और कई बार मौतें भी हुईं।
हेलमेट अनिवार्य, विवाद करने पर होगी कार्रवाई
एसोसिएशन ने साफ कहा है कि अब किसी भी पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती पेट्रोल भराने की कोशिश करेगा या विवाद करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान न केवल लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करेगा बल्कि सड़क हादसों में हो रही मौतों की संख्या में कमी भी लाएगा।
शासन-प्रशासन से सहयोग की अपील
रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने इस संबंध में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को ज्ञापन भी सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन और जनता दोनों का सहयोग जरूरी है।
अन्य जिलों में पहले से लागू है अभियान
छत्तीसगढ़ के कई जिलों जैसे दुर्ग-भिलाई में यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है। अब राजधानी रायपुर में भी यह नियम लागू होने जा रहा है। उम्मीद है कि इससे लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति अधिक जागरूक होंगे और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा।
