छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग पेंशनभोगियों को बड़ी राहत, 80 वर्ष की आयु पार करने पर मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग पेंशनभोगियों को बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग पेंशनभोगियों को बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के हित में एक अहम फैसला लिया है। अब 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। यह अतिरिक्त पेंशन उनके मूल पेंशन पर आधारित होगी और 20% तक दी जाएगी।

राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जैसे ही कोई पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूरी करता है, वह इस अतिरिक्त पेंशन का पात्र बन जाएगा।

यह लाभ उस कैलेंडर माह के पहले दिन से लागू होगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति की आयु 80 वर्ष पूरी होती है। यानी अगर किसी पेंशनर का जन्मदिन 15 जनवरी 1943 है, तो उसे 1 जनवरी 2023 से अतिरिक्त पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।

क्या है नियम का उद्देश्य?

इस निर्णय का उद्देश्य बुजुर्ग पेंशनरों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा देना और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। यह योजना पेंशनरों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू होगी, जो इस श्रेणी में आते हैं।

बैंक और पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश

राज्य सरकार ने सभी पेंशन वितरण अधिकारियों और बैंकों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और इससे जुड़े सभी पेंशनरों को समय रहते जानकारी दें, ताकि किसी को भी इसका लाभ पाने में देरी न हो।

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