Number Plate Rule in CG: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब नई गाड़ी में मिलेगा पुरानी गाड़ी का नंबर, वाहन मालिकों को बड़ी राहत

Number Plate Rule in CG

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रायपुर। Number Plate Rule in CG: छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अब वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ी के मनपसंद नंबर को नई गाड़ी में ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने खास नंबर को नई गाड़ी में भी इस्तेमाल करना चाहते थे।

क्या है नया नियम?

राज्य के परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने जानकारी दी कि परिवहन विभाग ने इस नई सुविधा को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब यदि किसी वाहन मालिक की पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन विधिपूर्वक समाप्त हो चुका है, तो वह उसी श्रेणी की नई गाड़ी या दूसरे राज्य से लाई गई गाड़ी में अपने पुराने नंबर को दोबारा इस्तेमाल कर सकेगा।

कैसे मिलेगा पुराना नंबर?

  • वाहन मालिक को निश्चित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

  • यह सुविधा सामान्य (नॉन-फैंसी) नंबर पर भी लागू होगी।

  • यदि नंबर पहले किसी और को आवंटित नहीं हुआ है, तो वह नंबर नए वाहन के लिए दिया जाएगा।

  • नंबर का ट्रांसफर सिर्फ नई गाड़ियों या दूसरे राज्य से लाई गई गाड़ियों पर ही मान्य होगा।

  • पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत गाड़ियों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।

क्या मिलेगा लाभ?

इस निर्णय से उन वाहन मालिकों को लाभ होगा जो:

  • अपने लकी या पसंदीदा नंबर को खोना नहीं चाहते।

  • व्यवसायिक ब्रांडिंग या निजी मान्यता के लिए खास नंबर रखते हैं।

  • बार-बार नंबर बदलने से बचना चाहते हैं।

पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन की दिशा में कदम

यह फैसला न सिर्फ नागरिकों की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि परिवहन विभाग की सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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