Imran Khan की बढ़ीं कानूनी मुश्किलें? OCI दर्जे पर FRRO ने फिर भेजा नोटिस

Imran Khan

CJP के ‘एंटी-CEC’ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर FRRO ने अभिनेता Imran Khan को नोटिस भेजा है। इससे पहले 14 अक्टूबर को भी नोटिस जारी हुआ था। भारत छोड़ने के आदेश को अभिनेता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

Imran Khan News: OCI कार्ड पर बढ़ी मुश्किलें?

अभिनेता Imran Khan के OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) दर्जे को लेकर मामला आगे बढ़ गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने उन्हें दूसरा नोटिस भेजकर पूछा है कि उनका OCI रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

नोटिस में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए ‘एंटी-CEC’ विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी मौजूदगी का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रदर्शन CJP से जुड़ा था और इसके लिए पुलिस की अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में इमरान खान और अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर गैर-कानूनी रूप से एकत्र होने का मामला दर्ज किया गया था।

FRRO ने Imran Khan से 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। हालांकि, नोटिस में यह भी माना गया है कि केवल FIR दर्ज होने या हिरासत में लिए जाने से आरोप साबित नहीं हो जाते और ये बातें अपने आप OCI रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आधार नहीं बनतीं।

15 दिन में देना होगा जवाब, क्या है नोटिस का आधार?

नोटिस के अनुसार, OCI दर्जा रद्द करने की संभावित कार्रवाई से पहले इमरान खान को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना है। नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत इस तरह की कार्रवाई से पहले सुनवाई का मौका देना जरूरी है।

FRRO ने स्पष्ट किया है कि किसी विरोध प्रदर्शन में मौजूदगी या FIR दर्ज होना अपने आप में OCI रजिस्ट्रेशन रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। मामले में संबंधित तथ्यों और इमरान के जवाब पर विचार किया जाना महत्वपूर्ण होगा।

14 अक्टूबर को भी जारी हुआ था पहला नोटिस

इससे पहले मुंबई स्थित FRRO ने 14 अक्टूबर को Imran Khan को एक नोटिस जारी किया था। यह नोटिस मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में उनकी कथित भागीदारी और पुलिस द्वारा कुछ समय के लिए हिरासत में लिए जाने के चार दिन बाद जारी हुआ था।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी के एक पूर्व सांसद ने इस प्रदर्शन में Imran Khan की मौजूदगी को लेकर मुंबई पुलिस से शिकायत की थी।

इस तरह, Imran Khan को अलग-अलग विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में नोटिस जारी किए जाने का मामला सामने आया है। दूसरे नोटिस में दिल्ली में हुए प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है।

Imran Khan को भारत छोड़ने का आदेश भी मिला

मामले में जारी एक अन्य नोटिस में Imran Khan से 28 अक्टूबर 2026 तक या उससे पहले भारत छोड़ने को कहा गया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के लेटरहेड पर जारी इस नोटिस में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7 और धारा 29 का उल्लेख किया गया है।

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस कानून और इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है। धारा 7 सरकार को विदेशी नागरिक को देश छोड़ने का निर्देश देने से संबंधित अधिकार देती है, जबकि धारा 29 देश से बाहर निकालने की कार्रवाई से संबंधित है।

हालांकि, नोटिस में लगाए गए आरोपों और उनके कानूनी आधार को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित कार्यवाही और अदालत के फैसले पर निर्भर करेगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे Imran Khan

Imran Khan ने भारत छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका आरोप है कि नोटिस में कार्रवाई के पर्याप्त कारण नहीं बताए गए और कथित उल्लंघनों पर अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं दिया गया।

इस मामले में अब अदालत के समक्ष उठाए गए सवाल और संबंधित अधिकारियों का पक्ष अहम होगा। फिलहाल, OCI दर्जे को रद्द करने की संभावित कार्रवाई और भारत छोड़ने के निर्देश से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है।

OCI कार्ड क्या होता है और इसे रद्द करने का मामला क्यों अहम है?

OCI यानी Overseas Citizen of India कार्ड भारतीय मूल के पात्र विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला एक विशेष दर्जा है। यह भारतीय नागरिकता के समान नहीं होता, लेकिन इसके तहत निर्धारित सुविधाएं और अधिकार मिलते हैं।

OCI दर्जे को रद्द करने की कार्रवाई कानून में तय प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इमरान खान के मामले में एक ओर नोटिस के जरिए जवाब मांगा गया है, वहीं दूसरी ओर भारत छोड़ने के आदेश को अदालत में चुनौती दी गई है। इसलिए इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

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