Rajpal Yadav को SC की सख्त फटकार, ‘कोर्ट में भी ड्रामा कर रहे हैं’, पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश

Rajpal Yadav

बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav एक बार फिर चेक बाउंस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुश्किलों में घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता के पिछले व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें दो हफ्ते के भीतर कम से कम 2 करोड़ रुपये कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने का आखिरी मौका दिया है।

यह मामला मुरली प्रोडक्शंस के मालिक से जुड़े करीब 5 करोड़ रुपये के बकाये को लेकर है। कोर्ट ने राजपाल यादव को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा जारी रखी है, लेकिन साथ ही उनका पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

‘ड्रामा और एक्टिंग में माहिर हैं’, SC की कड़ी टिप्पणी

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के पिछले व्यवहार को लेकर सवाल उठाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन पर भरोसा करना मुश्किल है।

सुनवाई के दौरान CJI ने कड़े शब्दों में कहा कि अभिनेता बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं और कोर्ट में भी वही कर रहे हैं।

हालांकि, Rajpal Yadav के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अभिनेता निर्धारित समय के भीतर कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करेंगे और बाकी रकम के लिए जमानत देंगे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें भुगतान के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

क्या है मुरली प्रोजेक्ट्स से जुड़ा मामला?

मामला Rajpal Yadav और उनकी पत्नी को ‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ नाम की एक निजी कंपनी से मिली 5 करोड़ रुपये की रकम से जुड़ा है। यह रकम Rajpal Yadav की ओर से बनाई जा रही एक फिल्म के सिलसिले में दी गई थी।

 

फिल्म तय समयसीमा में पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कई समझौते हुए।

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Rajpal Yadav ने दिए थे 8 सिक्योरिटी चेक

तीसरे समझौते के तहत Rajpal Yadav ने मुरली प्रोजेक्ट्स को आठ सिक्योरिटी चेक दिए थे। इसके बाद 21 अप्रैल 2013 को एक ‘सहमति समझौता’ किया गया।

Rajpal Yadav की याचिका के मुताबिक, इस समझौते में आठ सिक्योरिटी चेक वापस करने और उनकी जगह 10-10 करोड़ रुपये के चार नए चेक जारी करने की बात कही गई थी।

अभिनेता ने भी लगाए गंभीर आरोप

Rajpal Yadav का आरोप है कि मुरली प्रोजेक्ट्स ने आठ सिक्योरिटी चेक वापस नहीं किए और उनमें से सात चेक बैंक में जमा कर दिए। ये चेक बाउंस होने के बाद अभिनेता और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज हुईं।

इसके बाद मामला अदालतों तक पहुंचा। मई 2024 में एक सेशंस कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझा लिया जाएगा। मामले को मध्यस्थता के लिए दिल्ली हाई कोर्ट मीडिएशन सेंटर भी भेजा गया था।

वादा किए गए भुगतान में नहीं हुई पूरी रकम जमा

बाद में हाई कोर्ट ने पाया कि बार-बार भरोसा दिलाने और समझौते के लिए सुनवाई टलने के बावजूद अभिनेता की ओर से वादा किया गया भुगतान नहीं किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 2.5 करोड़ रुपये की वह रकम भी शामिल थी, जिसे अभिनेता ने किस्तों में चुकाने की अनुमति मांगी थी। भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बाद मामला फिर गंभीर हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने दो करोड़ रुपये जमा करने का आखिरी मौका दिया है।

5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल Rajpal Yadav को गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा 5 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या राजपाल यादव तय दो सप्ताह के भीतर 2 करोड़ रुपये जमा कर कोर्ट के निर्देश का पालन करते हैं या नहीं।

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