छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों को बड़ी राहत: प्रथम से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होंगी सीधी भर्तियां

दिव्यांगों को बड़ी राहत

दिव्यांगों को बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हुए सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के चिन्हांकन की सूची जारी कर दी है। इस निर्णय से दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में उनका वैधानिक हक सुनिश्चित होगा।

सभी विभागों में लागू होगी आरक्षण व्यवस्था

जारी की गई सूची के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, आयोगों और बोर्डों में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के पदों पर ‘बेंचमार्क’ दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह आरक्षण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।

पदोन्नति में भी मिलेगा स्वतः लाभ

शासन के निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कैडर का प्रारंभिक पद (फीडर कैडर) दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित है, तो उससे जुड़े पदोन्नति के पद भी स्वतः ही दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित माने जाएंगे। इससे सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे।

मेडिकल जांच और प्रमाण पत्र अनिवार्य

शासकीय सेवा में नियुक्ति के दौरान राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी। साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि अनिवार्य होगी। इसके पश्चात संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्थी की उपयुक्तता का अंतिम परीक्षण किया जाएगा। सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं बेंचमार्क दिव्यांगजनों को मिलेगा जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होगा।

तत्काल प्रभाव से लागू आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के समन्वय से तैयार की गई यह सूची तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इससे आगामी भर्तियों के साथ-साथ लंबित भर्ती प्रक्रियाओं में भी दिव्यांगजनों को उनका वैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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