Shoaib Dhebar: जेल में हंगामा करना पड़ा महंगा, शोएब ढेबर को 3 महीने तक मुलाकात से रोका गया

Shoaib Dhebar

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर के बेटे और रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भतीजे Shoaib Dhebar को रायपुर सेंट्रल जेल में नियमों के उल्लंघन के चलते बड़ी सजा दी गई है। जेल प्रशासन ने शोएब को आगामी तीन महीने तक किसी भी कैदी से मुलाकात करने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई उस घटना के बाद की गई है, जिसमें शोएब ने बिना अनुमति के मुलाकात कक्ष में जबरन घुसकर शासकीय कार्य में बाधा डाली थी।

बिना अनुमति घुसा मुलाकात कक्ष में

जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर वकीलों से मुलाकात के दौरान जेल स्टाफ की मना करने के बावजूद जबरन मुलाकात कक्ष में घुस गया। उसकी इस हरकत से जेल की सुरक्षा और व्यवस्था प्रभावित हुई। घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान ने की और रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि शोएब ने शासकीय कार्य में गंभीर रूप से बाधा डाली है।

जेल प्रशासन ने लिया सख्त एक्शन

इस गंभीर उल्लंघन को देखते हुए जेल नियमावली के नियम 690 के तहत जेल अधीक्षक ने सख्त कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है कि शोएब ढेबर अब तीन महीने तक न तो किसी अन्य बंदी से मुलाकात कर सकेगा और न ही कोई उससे मिल सकेगा। यह रोक सभी प्रकार की मुलाकातों पर लागू होगी।

अनुशासन भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

जेल अधीक्षक ने साफ किया है कि जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन सर्वोपरि है। यदि कोई बंदी अथवा आगंतुक जेल के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उसी दिशा में उठाया गया कदम है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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