Raipur Rally Rules: रैली-जुलूस और पंडाल लगाने से पहले पढ़ लें ये नियम, निगम ने जारी किए नए नियम
Raipur Rally Rules: त्योहारों के सीजन में सार्वजनिक आयोजनों को लेकर रायपुर नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू की है
Raipur Rally Rules: रायपुर में रैली या जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं तो ये नियम आपके लिए बेहद जरूरी हैं। कितने दिन पहले आवेदन करना होगा, कितने विभागों की NOC लेनी पड़ेगी और सफाई शुल्क कितना देना होगा, पूरी जानकारी जानने के लिए खबर पढ़ें।
Raipur Rally Rules: रैली-जुलूस को लेकर रायपुर में बदले नियम
Raipur Rally Rules: छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सीजन शुरू होने के साथ ही राजधानी रायपुर में रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसी बीच रायपुर नगर निगम ने आयोजनों को लेकर नई व्यवस्था जारी की है। अब रैली या जुलूस निकालने वाले आयोजकों को अनुमति के लिए पहले से आवेदन करना होगा।
नई व्यवस्था के तहत आयोजकों को संबंधित नगर निगम जोन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा। इसके साथ ही जरूरी विभागों से NOC लेना भी अनिवार्य होगा।
7 दिन पहले देना होगा आवेदन
रैली या जुलूस निकालने के लिए अब आयोजकों को कम से कम 7 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। यानी आयोजन की तारीख तय करने के बाद अनुमति प्रक्रिया के लिए अंतिम समय का इंतजार नहीं किया जा सकेगा।
नगर निगम की नई व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक आयोजनों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना और आयोजन के दौरान आने वाली व्यवस्थागत चुनौतियों को पहले से दूर करना है।
4 विभागों की NOC जरूरी
नई प्रक्रिया में केवल नगर निगम को आवेदन देना पर्याप्त नहीं होगा। आयोजकों को अनुमति के लिए 4 संबंधित विभागों की NOC भी लेनी होगी।
इसका मतलब है कि रैली, जुलूस या अन्य सार्वजनिक आयोजन की योजना बनाने वालों को संबंधित विभागों से आवश्यक मंजूरी पहले से हासिल करनी होगी। इसके बाद ही अनुमति की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
सफाई शुल्क अब 1 हजार रुपये
रैली और जुलूस के बाद शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी निगम ने शुल्क में बदलाव किया है। पहले आयोजकों से 500 रुपये सफाई शुल्क लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।
इसका उद्देश्य आयोजन के बाद सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करना है।

पंडाल और अस्थायी संरचनाओं पर भी लागू होगी प्रक्रिया
नई व्यवस्था केवल रैली और जुलूस तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना लगाने के लिए भी आयोजकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
ऐसे में त्योहारों के दौरान कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों और समितियों को अनुमति, NOC और सफाई शुल्क से जुड़ी औपचारिकताओं को समय रहते पूरा करना होगा।
आयोजकों को रखना होगा इन बातों का ध्यान
नई व्यवस्था के बाद रैली-जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने वालों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अंतिम समय में अनुमति के लिए आवेदन न करें। कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करने के साथ जरूरी NOC की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था शहर में कानून-व्यवस्था, साफ-सफाई और सार्वजनिक आयोजनों को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है।
