रायपुर में 2 और 21 अक्टूबर को मांस-मटन बिक्री पर बैन
रायपुर। राजधानी रायपुर में इस साल महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। रायपुर नगर पालिक निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी निगम के स्वास्थ्य विभाग और जोन अधिकारियों को सौंपी गई है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इन दोनों दिनों में रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी पशु वध गृह और मांस-मटन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
निगम ने स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी जयंती और महावीर निर्वाण दिवस पर मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों का सतत निरीक्षण करेंगे।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटलों और रेस्तरां में भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी भी स्थान पर मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की शिकायत मिली, तो निगम द्वारा तुरंत जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित के खिलाफ सख्त दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
