MP के नगरीय निकायों में CPCT हुआ अनिवार्य; 30 दिन में करना होगा कोर्स, वरना रूक जाएगी सैलरी!

भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से कर्मचारियों के लिए एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के नगरीय निकायों में अब कंप्यूटर ऑपरेटरों और कर्मचारियों के लिए सीपीसीटी (CPCT) परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास की अपर आयुक्त मिशा सिंह द्वारा इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के तहत अब नगरीय निकायों में बिना ट्रेनिंग प्राप्त या अनट्रेंड कंप्यूटर ऑपरेटर काम नहीं कर सकेंगे।

30 दिन की मोहलत, सैलरी रोकने के निर्देश

विभाग ने निकायों के कामकाज को तकनीकी रूप से दक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कर्मचारियों को सीपीसीटी  और साइबर सुरक्षा कोर्स पूरा करने के लिए केवल 30 दिनों का समय दिया गया है। दिए गए समय के भीतर सीपीसीटी परीक्षा और कोर्स पास न करने वाले कर्मचारियों के मानदेय और सैलरी पर रोक लगाई जा सकती है।

विभाग का तर्क है कि नगरीय निकायों के तमाम ऑनलाइन कामकाज सुचारू और सुरक्षित रूप से संचालित हो सकें, इसके लिए कर्मचारियों का सीपीसीटी व साइबर सुरक्षा में दक्ष होना अनिवार्य है।

फैसले को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश, विरोध में कराया था मुंडन

सीपीसीटी की अनिवार्यता को लेकर कर्मचारी संगठनों में भारी नाराजगी और विरोध देखने को मिल चुका है। इससे पहले कर्मचारी संगठन इस फैसले के विरोध में बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों और आक्रोश को जाहिर करने के लिए दो कर्मचारियों ने अपना मुंडन तक करवा लिया था। बावजूद इसके, विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कार्यकुशलता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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