पेंशनर्स एरियर भुगतान : हाईकोर्ट का फैसला, साढ़े तीन लाख पेंशनरों को 32 माह का बकाया 6% ब्याज सहित

भोपाल: मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनरों के लिए दोहरी खुशखबरी है। छठे वेतनमान के लंबे समय से लंबित एरियर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनरों को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 माह का बकाया एरियर 6 प्रतिशत ब्याज सहित अगले छह माह में मिलेगा। यह फैसला इंदौर बेंच के 15 अप्रैल 2024 के आदेश के अनुरूप है, जिसकी सरकार की पुनर्विचार याचिका को जबलपुर बेंच ने खारिज कर दिया।

 

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि कर्मचारियों को यह लाभ मिला, लेकिन पेंशनरों को वंचित रखा गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस बकाए की राशि का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाए। इससे पेंशनरों को भारी आर्थिक राहत मिलेगी।

 

मंहगाई राहत में वृद्धि: दीपावली से पहले दूसरी सौगात

पिछले महीने दीपावली से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को एक और बड़ी राहत दी थी। वित्त विभाग ने 8 मई 2025 के परिपत्र के आधार पर 1 सितंबर 2025 से मंहगाई राहत (डियरनेस रिलीफ) की दरों में वृद्धि का निर्णय लिया। इस बढ़ी हुई राहत का लाभ अक्टूबर 2025 की पेंशन में जोड़ा गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने 14 अक्टूबर 2025 को इसकी मंजूरी दी, जो करीब 4.5 लाख पेंशनरों को लाभ पहुंचाएगी।

 

वित्त विभाग के अनुसार, छठे वेतनमान के पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए मंहगाई राहत की दर 246% से बढ़ाकर 252% कर दी गई, जबकि सातवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए यह 53% से बढ़ाकर 55% हो गई। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ करीब 170 करोड़ रुपये का पड़ेगा, लेकिन पेंशनरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

 

सभी श्रेणियों के पेंशनरों को लाभ: कौन-कौन पात्र?

यह राहत सभी प्रकार के पेंशनरों को दी जा रही है, जिसमें अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्ति, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन शामिल हैं। इसके अलावा:

– अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशनर।

– परिवार पेंशन लेने वाले।

– 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित मंहगाई राहत लागू होगी।

 

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सारांशीकृत (कम्यूटेड) पेंशन लेने वाले पेंशनरों को राहत उनकी मूल पेंशन (कम्यूटेशन से पहले की राशि) पर ही मिलेगी। साथ ही, जो पेंशनर उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों या निगमों में सेवा देने के बाद वित्त विभाग के नियमों के तहत एकमुश्त राशि प्राप्त कर चुके हैं, वे भी इस संशोधित राहत के पात्र होंगे।

 

शासन का सख्त निर्देश: समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित

राज्य शासन ने सभी पेंशन वितरण अधिकारियों को मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप समय पर और सटीक भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में नमूना जांच करने और किसी विसंगति पाए जाने पर आगामी माह के भुगतान में सुधार करने का आदेश भी जारी किया गया है। इससे पेंशनरों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

 

यह फैसले मध्य प्रदेश सरकार की पेंशनर हितैषी नीतियों को दर्शाते हैं। हाईकोर्ट के एरियर भुगतान आदेश से पुराने पेंशनरों को न्याय मिला, वहीं मंहगाई राहत वृद्धि से वर्तमान लाभार्थियों को महंगाई के दौर में राहत प्रदान होगी। पेंशनर्स एसोसिएशन ने इन निर्णयों का स्वागत किया है, लेकिन आगे की वृद्धियों की मांग भी जारी रखी है।

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