ऑनलाइन बिक रहा था जहरीला धतूरा, Amazon-Instamart-BigBasket के Food Licence सस्पेंड
कर्नाटक में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए धतूरा के फल और बीजों की बिक्री का मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। Karnataka Food Safety and Drugs Administration ने मानव उपभोग के लिए धतूरा उपलब्ध कराए जाने के मामले में Amazon, Instamart और BigBasket से जुड़े फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। विभाग की कार्रवाई शिकायतों के बाद की गई जांच के आधार पर हुई। जांच में अधिकारियों को इन प्लेटफॉर्म्स पर धतूरा के फल और बीज बिक्री के लिए उपलब्ध मिले। विभाग ने इसे खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है।
शिकायत के बाद सामने आया मामला
धतूरा की ऑनलाइन बिक्री को लेकर शिकायतें मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अलग-अलग ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जांच की। इस दौरान धतूरा के फल और बीज कई ऑनलाइन लिस्टिंग में बिक्री के लिए उपलब्ध पाए गए। अधिकारियों के मुताबिक, कुछ उत्पादों पर FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जहरीले उत्पादों को मानव उपभोग के लिए खाद्य वस्तु के रूप में उपलब्ध कराना स्वीकार्य नहीं है।
गोदामों में भी मिला धतूरे का स्टॉक
जांच के दौरान धतूरा के फल और बीज वाले पैकेट गोदामों में भी पाए गए। ये उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए रखे गए थे। विभाग का कहना है कि धतूरा जहरीला होता है। ऐसे में इसे भोजन या मानव उपभोग के लिए बेचना, स्टोर करना अथवा वितरित करना खाद्य सुरक्षा मानकों के खिलाफ है।
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कंपनियों को अपना पक्ष रखने का मौका
खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने संबंधित कंपनियों को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था। आदेश के मुताबिक, Amazon की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। वहीं, Instamart ने संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। BigBasket ने विभाग को बताया कि उसने धतूरा के फलों की ऑनलाइन बिक्री बंद कर दी है। BigBasket ने आगे उत्पादों की लेबलिंग को स्पष्ट करने की बात कही। कंपनी के अनुसार, भविष्य में ऐसे उत्पादों पर “Not for human consumption” यानी “मानव उपभोग के लिए नहीं” जैसी स्पष्ट चेतावनी दी जाएगी।
विभाग ने जवाबों को नहीं माना पर्याप्त
कंपनियों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग संतुष्ट नहीं हुआ। विभाग ने कहा कि धतूरा जैसे जहरीले उत्पादों को खाद्य पदार्थ के रूप में स्टोर करने या मानव उपभोग के लिए उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को Amazon, Instamart और BigBasket से जुड़े फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित रखने के निर्देश दिए गए।
सप्लायर्स और सेलर्स पर भी कार्रवाई
मामले में सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही कार्रवाई नहीं की गई है। धतूरा के फल और बीज उपलब्ध कराने वाले सप्लायर्स और सेलर्स के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई से संकेत है कि विभाग धतूरा की ऑनलाइन बिक्री से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है।
सभी ऑनलाइन लिस्टिंग हटाने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि धतूरा के फल या बीजों की ऐसी सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापन तुरंत हटाए या निलंबित किए जाएं, जिनमें इन्हें भोजन या मानव उपभोग के लिए उपलब्ध बताया गया है।
सुनवाई के बाद बदल सकता है फैसला
फिलहाल लाइसेंस निलंबन को अस्थायी कार्रवाई माना गया है। आदेश के अनुसार, संबंधित कंपनियों के जवाब और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निलंबन वापस लेने पर फैसला किया जा सकता है। अब आगे की कार्रवाई विभागीय जांच और सुनवाई के परिणाम पर निर्भर करेगी। इस मामले ने ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले खाद्य एवं संबंधित उत्पादों की निगरानी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
