छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सरकार का तोहफा: मिलेंगे 2.23 लाख नए उज्जवला कनेक्शन! जानें कौन कर सकता है आवेदन
रायपुर। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाय) के तहत 10.33 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के बाद, दीपावली से पहले एक बार फिर 25 लाख नए उज्जवला गैस कनेक्शन वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की है। छत्तीसगढ़ में इसके तहत 2 लाख 23 हजार नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनके निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नए कनेक्शनों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
15 दिनों में वितरित होंगे नए कनेक्शन
खाद्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उज्जवला समिति गठित की जाएगी। यह समिति योजना के कार्यान्वयन और आवेदनों के समयबद्ध निराकरण की निगरानी करेगी। पात्र परिवारों से अगले 7 दिनों में आवेदन लिए जाएंगे, और गैस एजेंसियां 15 दिनों के भीतर आवेदनों का सत्यापन कर नए कनेक्शन जारी करेंगी।
नियद नेल्ला नार योजना को प्राथमिकता
बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जैसे नियद नेल्ला नार योजना वाले जिलों में हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित होंगे। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए सुगम नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले स्थानों पर ई-केवाईसी के लिए शिविर लगाए जाएंगे।
जिला उज्जवला समिति की भूमिका
जिला स्तरीय उज्जवला समिति में जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होंगे। जिला नोडल अधिकारी (तेल विपणन कंपनी से) समन्वयक होंगे, जबकि दो अन्य तेल कंपनियों के अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी और दो गैर-आधिकारिक सदस्य समिति में शामिल होंगे। समिति कम से कम 5 प्रतिशत आवेदनों का सत्यापन करेगी।
नए कनेक्शन के लिए पात्रता मापदंड
पीएमयूवाय के तहत नए कनेक्शन के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अपात्र परिवारों में शामिल हैं-
– जिनके किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो।
– सरकारी कर्मचारी, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
– 50,000 रुपये से अधिक क्रेडिट सीमा वाली किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
– 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, दो फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक भूमि, या 7.5 एकड़ से अधिक भूमि वाले (सिंचाई उपकरण के साथ)।
– 30 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट क्षेत्र वाले मकान, मोटर चालित वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव, या यंत्रीकृत कृषि उपकरण के मालिक।
– पहले से एलपीजी कनेक्शन वाले परिवार।
