EOW/ACB पर झूठे बयान गढ़ने का आरोप: रायपुर कोर्ट ने निदेशक सहित तीन अधिकारियों को नोटिस जारी किया

रायपुर। कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन की शिकायत पर सुनवाई करते हुए रायपुर की एक अदालत ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एसीबी के निदेशक सहित दो अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

गिरीश देवांगन ने कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि ईओडब्ल्यू/एसीबी ने कथित कोल घोटाले और अन्य मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ झूठे बयान गढ़ने के लिए सीआरपीसी की धारा 164 या बीएनएसएस की धारा 183 के तहत जबरन बयान दर्ज कराए।

इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत और जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू/एसीबी के बीच आपराधिक सांठगांठ के आरोपों में मामला अब आगे बढ़ा है। अदालत द्वारा जारी नोटिस इस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

बघेल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ इस प्रकरण को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया गया था। पार्टी ने इसे “लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला” करार दिया है।

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