10 दिन तक मांस और मछली की बिक्री पर रोक, त्योहारों को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला

भोपाल। राजधानी भोपाल में आने वाले धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मुर्गा, मछली समेत सभी प्रकार के मांसाहारी उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने साफ कर दिया है कि इस अवधि में यदि कोई विक्रेता मांस या मछली बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया गया है।
धार्मिक पर्वों को देखते हुए लिया गया निर्णय
सावन के बाद आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व हैं, जिनमें परंपरा के अनुसार लोग मांसाहार से परहेज करते हैं। इन्हीं पर्वों के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है ताकि धार्मिक माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे।
आगामी समय के प्रमुख त्योहार
- 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
- 16 अगस्त – कृष्ण जन्माष्टमी
- 27 अगस्त – गणेश चतुर्थी
- 28 अगस्त – पर्युषण पर्व
- 3 सितंबर – डोल ग्यारस
- 6 सितंबर – अनंत चतुर्दशी
- 9 सितंबर – पर्युषण पर्व संवत्सरी उत्तम क्षमा दिवस
- 2 अक्टूबर – महात्मा गांधी जयंती
- 7 अक्टूबर – महर्षि वाल्मीकि जयंती
- 21 अक्टूबर – भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण दिवस
धार्मिक और सामाजिक महत्व
भोपाल प्रशासन का मानना है कि इन पर्वों के दौरान शहर की धार्मिक और सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है। खासतौर पर जैन और हिंदू समुदाय के पर्वों पर इस निर्णय को स्वागतयोग्य माना जा रहा है।