केंद्र सरकार का यू टर्न; इनकम टैक्स बिल 2025 लिया वापस, जानें वजह…
नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को औपचारिक रूप से वापस ले लिया। यह विधेयक मूल रूप से 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करना था। अब सरकार इस बिल का संशोधित संस्करण आगामी सोमवार, 11 अगस्त को संसद में पेश करने जा रही है।
चयन समिति की सिफारिशें होंगी शामिल
सूत्रों के मुताबिक, नया इनकम टैक्स ड्राफ्ट बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कर अनुपालन को सहज बनाना और डिजिटल माध्यम से कर भुगतान को प्रोत्साहित करने जैसे सुधार शामिल किए जाएंगे।
करदाताओं के हितों पर रहेगा फोकस
नया आयकर विधेयक न सिर्फ मौजूदा कर ढांचे को आधुनिक बनाने पर जोर देगा, बल्कि इसमें संभावित टैक्स दरों में बदलाव और करदाताओं के हितों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह नया विधेयक पारदर्शी, जनहितैषी, और आधुनिक आर्थिक जरूरतों के अनुकूल होगा।
विपक्ष के हंगामे के बीच हुई कार्यवाही
शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही बिहार की मतदाता सूची संशोधन को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। इसी बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने आयकर विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने स्वीकृति दे दी। अब सभी की निगाहें 11 अगस्त को संसद में पेश होने वाले संशोधित इनकम टैक्स बिल 2025 पर टिकी हैं।
