सावधान! ‘100% प्योर’ के नाम पर कहीं आप भी तो नहीं हो रहे गुमराह? खाने की इन चीजों पर लगा बड़ा सवालिया निशान
100% प्योर और 100% नेचुरल जैसे दावों को FSSAI ने बताया भ्रामक, डाबर से 15 दिन में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट
FSSAI Bans Dabur Products: देश की जानी-मानी FMCG कंपनी डाबर के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने बड़ा कदम उठाया है। FSSAI ने डाबर की वेबसाइट पर बेचे जा रहे कई खाद्य उत्पादों को लेकर भ्रामक दावों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दायरे में शहद, गाय का घी और कई अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं।
FSSAI ने 3 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए इस कार्रवाई की जानकारी दी। खाद्य सुरक्षा नियामक के मुताबिक डाबर की वेबसाइट पर कुछ खाद्य उत्पादों के लिए 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी गारंटीड और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावे किए जा रहे थे।
FSSAI का कहना है कि इस तरह के 100 प्रतिशत दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं। नियामक के अनुसार ऐसे दावे अस्पष्ट और पर्याप्त रूप से सत्यापित नहीं थे तथा FSS Food Safety and Standards Advertising and Claims Regulations, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे।
FSSAI की कार्रवाई में किन प्रोडक्ट्स का नाम
FSSAI के प्रतिबंध आदेश में डाबर की वेबसाइट पर उपलब्ध कई खाद्य उत्पादों का उल्लेख किया गया है। इनमें शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी और नारियल का दूध शामिल हैं।
नियामक ने इन उत्पादों के प्रचार और लेबलिंग में इस्तेमाल किए गए 100 प्रतिशत से जुड़े दावों पर आपत्ति जताई है। FSSAI के अनुसार खाद्य उत्पादों से संबंधित किसी भी दावे को स्पष्ट, सत्य और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए।
FSSAI has issued a Prohibition Order directing M/s Dabur India Limited to immediately cease the sale of food products carrying misleading “100%” claims.#FSSAINotice #FSSAIAction pic.twitter.com/7GdNRUJFyh
— FSSAI (@fssaiindia) August 3, 2026
पहले भी जारी किया गया था नोटिस
FSSAI के मुताबिक डाबर को पहले भी ऐसे दावों को लेकर नोटिस दिया गया था। नियामक ने कंपनी को भ्रामक 100 प्रतिशत दावों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था।
FSSAI का कहना है कि इसके बावजूद अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। इसके बाद नियामक को प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी करना पड़ा।
अब डाबर को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा
FSSAI ने डाबर से कहा है कि वह 15 दिनों के भीतर यह जानकारी दे कि आदेश मिलने के बाद कंपनी ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं।
वहीं, डाबर इंडिया ने FSSAI की कार्रवाई पर अपना बयान जारी किया है। कंपनी के अनुसार उसे FSSAI का नोटिस प्राप्त हुआ है और वह अपनी वेबसाइट पर नोटिस में बताई गई जानकारी की जांच कर रही है।
100% दावे को लेकर FSSAI ने क्या कहा
FSSAI के मुताबिक Food Safety and Standards Advertising and Claims Regulations, 2018 में 100 प्रतिशत शब्द की कोई स्पष्ट निर्धारित परिभाषा नहीं है। ऐसे में 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी गारंटीड और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावों को उपभोक्ता के लिए भ्रामक माना जा सकता है।
नियामक ने खाद्य कंपनियों को ऐसे दावों से बचने की सलाह दी है। FSSAI के अनुसार किसी भी खाद्य उत्पाद के बारे में किया गया दावा सत्य, स्पष्ट और वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित होना चाहिए।
डाबर के लिए आगे क्या
FSSAI के आदेश के बाद अब डाबर को नियामक के सामने अपनी अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी। कंपनी की ओर से फिलहाल वेबसाइट पर मौजूद दावों की समीक्षा किए जाने की बात कही गई है।
इस कार्रवाई के बाद खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग और ऑनलाइन बिक्री में किए जाने वाले प्योरिटी और नेचुरल होने के दावों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। FSSAI का रुख साफ है कि खाद्य कंपनियों को उपभोक्ताओं के सामने ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जिन्हें स्पष्ट वैज्ञानिक आधार से साबित नहीं किया जा सकता।
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