Chaitanya Baghel Bail: शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ED की चुनौती वाली याचिका खारिज की
कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Chaitanya Baghel की जमानत बरकरार रखी है
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में Chaitanya Baghel को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ED और राज्य सरकार की जमानत चुनौती वाली याचिकाओं पर अदालत के फैसले ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों बरकरार रही जमानत।
Chaitanya Baghel Bail: शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे Chaitanya Baghel को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चैतन्य बघेल को मिली जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) और छत्तीसगढ़ सरकार की अलग-अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
ED और छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। अदालत ने Chaitanya Baghel की जमानत बरकरार रखते हुए ED और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जमानत आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। ये टिप्पणियां राज्य पुलिस की EOW जांच को लेकर की गई थीं।
हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में Chaitanya Baghel को 2 जनवरी को जमानत दी थी। इसके बाद ED और EOW ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सरकार ने लगाए थे गंभीर आरोप
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि Chaitanya Baghel कथित शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों और साजिशकर्ताओं में शामिल हैं।
वहीं, चैतन्य बघेल की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही जमानत का फैसला सुनाया था और इस मामले में जांच लंबे समय से चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चैतन्य बघेल की जमानत अब बरकरार रहेगी। हालांकि, शराब घोटाला मामले की जांच और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
