MP Leave Encashment Update: कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 300 दिनों तक मिलेगा अवकाश नकदीकरण
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए नया आदेश जारी किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवाकाल के दौरान मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली लीव इनकैशमेंट राशि का अनुमान आसानी से लगा सकेंगे। इसके लिए सभी विभागों और कार्यालयों को एक समान प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश का मिलेगा भुगतान
नए नियमों के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश (Earned Leave) का ही नकदीकरण लाभ दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी के खाते में इससे अधिक अवकाश जमा है, तब भी भुगतान 300 दिनों की सीमा तक ही किया जाएगा।
पहले लिया गया लाभ होगा समायोजित
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने सेवाकाल के दौरान पहले कभी अर्जित अवकाश का नकदीकरण कराया है, तो उन दिनों को 300 दिनों की अधिकतम सीमा से घटा दिया जाएगा। यानी कर्मचारी को कुल मिलाकर 300 दिनों से अधिक अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं मिल सकेगा।

पूरे प्रदेश में लागू होगी एक समान व्यवस्था
सरकार का मानना है कि नए निर्देशों से अवकाश नकदीकरण को लेकर विभागों में चल रही भ्रम और विवाद की स्थिति समाप्त होगी। अब सभी विभागों में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे भुगतान संबंधी पारदर्शिता बढ़ेगी और गणना में त्रुटियों की संभावना कम होगी।
रिकॉर्ड संधारण पर विशेष जोर
वित्त विभाग ने सभी कार्यालयों को कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का रिकॉर्ड सही तरीके से संधारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरी हो।
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कर्मचारियों को मिलेंगे कई फायदे
नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारी अपनी संभावित लीव इनकैशमेंट राशि का पहले से अनुमान लगा सकेंगे। इसके अलावा भुगतान में देरी, गणना संबंधी गलतियां और विभागीय विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभों के संबंध में अधिक स्पष्टता और भरोसा मिलेगा।
क्या है लीव इनकैशमेंट?
सरकारी कर्मचारियों के खाते में सेवा अवधि के दौरान अर्जित अवकाश जमा होता रहता है। यदि कर्मचारी इन छुट्टियों का उपयोग नहीं करता, तो रिटायरमेंट या सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में इन अवकाशों के बदले नकद भुगतान किया जाता है। इसी प्रक्रिया को लीव इनकैशमेंट या अवकाश नकदीकरण कहा जाता है, जो रिटायरमेंट लाभों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
