रेलवे का नया नियम आज से लागू: बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना बढ़ा, महिला कोच में घुसने पर 2500 तक पेनल्टी

रेलवे का नया नियम आज से लागू

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और रेलवे परिसरों में व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम में संशोधन कर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत विभिन्न उल्लंघनों पर पहले की तुलना में अधिक जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

बिना टिकट यात्रा पर बढ़ी सख्ती

नए नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना वैध टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है या टिकट का गलत उपयोग करता है, तो उसे पूरा किराया चुकाने के साथ अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। भुगतान से इनकार करने की स्थिति में मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच सकता है।

दूसरे के टिकट पर सफर करना पड़ेगा महंगा

रेलवे ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट का उपयोग कर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है। ऐसे मामलों में टिकट रद्द की जा सकती है, किराया वसूला जाएगा और अतिरिक्त आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।

महिलाओं के आरक्षित कोच में प्रवेश पर कड़ी पेनल्टी

महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों, सीटों या केबिन में बिना अनुमति प्रवेश करने वाले यात्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने ऐसे मामलों में भारी जुर्माने का प्रावधान किया है और जरूरत पड़ने पर संबंधित यात्री को कोच से बाहर भी किया जा सकता है।

रेलवे परिसर में भीख मांगने और फेरी लगाने पर रोक

संशोधित नियमों के तहत स्टेशन और ट्रेनों में भीख मांगने, बिना अनुमति सामान बेचने या फेरी लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

नशे में हंगामा करने वालों पर होगी कार्रवाई

यदि कोई यात्री नशे की हालत में रेलवे स्टेशन या ट्रेन में हंगामा करता है, अन्य यात्रियों को परेशान करता है या रेलवे संचालन में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना, ट्रेन से निष्कासन और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

थूकने और प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने पर भी दंड

रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाना, थूकना, अभद्र व्यवहार करना, यार्ड या ट्रैक जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश करना भी अब दंडनीय श्रेणी में शामिल है। ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने के साथ गंभीर स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

प्रतिबंधित और खतरनाक सामान पर सबसे सख्त नियम

रेलवे ने खतरनाक या प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करने वालों के खिलाफ कठोर प्रावधान लागू किए हैं। ऐसे मामलों में सामान जब्त किया जा सकता है, भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर न्यायालय के माध्यम से सजा भी दी जा सकती है।

तय समय से पहले लागू हुए नए प्रावधान

जानकारी के अनुसार ये संशोधित नियम मूल रूप से 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले थे, लेकिन रेलवे ने इन्हें निर्धारित तिथि से पहले लागू करने का फैसला लिया है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को नए नियमों की जानकारी देने के लिए लगातार घोषणाएं भी की जा रही हैं।

 

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