NHRC Notice: वेदांता पावर प्लांट बॉयलर हादसे पर सीएस और डीजीपी को नोटिस – दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

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सक्ती जिले के वेदांता प्लांट में 14 अप्रैल को हुए भीषण बॉयलर विस्फोट में 25 मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल

NHRC notice : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( NHRC ) ने सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

 आयोग ने क्या कहा? – स्वतः संज्ञान, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि यह मामला पीड़ितों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। आयोग के अनुसार, यदि मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं, तो यह एक गंभीर मामला है।

NHRC Notice क्या मांगी है जानकारी?

NHRC Notice के अनुसार, आयोग ने राज्य सरकार से निम्नलिखित जानकारी मांगी है

• मृतक मजदूरों के परिजनों और घायलों को दिए जा रहे मुआवजे की वर्तमान स्थिति
• हादसे में घायल 20 मजदूरों के इलाज और स्वास्थ्य की अद्यतन स्थिति
• हादसे के कारणों की जांच की वर्तमान स्थिति
• दोषियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई
• पीड़ितों को अब तक उपलब्ध कराई गई राहत और सहायता

 क्या था हादसा? – बॉयलर ट्यूब फटने से निकली 600 डिग्री की भाप

बता दें कि 14 अप्रैल, 2026 को सक्ती जिले के सिंघनातरई गांव स्थित वेदांता पावर प्लांट की बॉयलर यूनिट 1 में भीषण विस्फोट हुआ था। घटना के समय वहां 40-50 मजदूर काम कर रहे थे। बॉयलर ट्यूब फटने से करीब 600 डिग्री सेल्सियस तापमान की भाप निकलने से कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह विस्फोट हाई प्रेशर स्टीम ट्यूब में लीक के कारण हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार प्लांट में काम कर रहे इंजीनियरों ने बताया कि इस बॉयलर को निर्धारित समय से तीन दिन अधिक चलाया गया था, जो सुरक्षा मानकों के खिलाफ था।

कितने मजदूर हुए शिकार? – मृतकों का आंकड़ा 25 पहुंचा

इस हादसे में अब तक 25 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक मजदूर घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। मृत और घायलों की बेहतर जांच व इलाज के लिए पांच चिकित्सकीय टीमें गठित की गई हैं।

राज्य के अस्पतालों में घायलों के लिए आवश्यक सभी प्रबंध किए गए हैं। पंजीकरण संख्या वाले सभी मरीजों को निशुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है।

 राज्य सरकार की जांच – बिलासपुर संभागायुक्त करेंगे 30 दिन में रिपोर्ट

इस हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुख जताते हुए घटना की जांच के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने बिलासपुर संभागायुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र की ओर से औद्योगिक सुरक्षा और बॉयलर निरीक्षकों की एक टीम भी जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है।

 कंपनी के खिलाफ FIR, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि घटना के संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और प्रारंभिक औद्योगिक सुरक्षा विभाग की जांच में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और लापरवाही बरते जाने के प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं।

इस मामले में FIR में शामिल नामजद आरोपियों में वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल के अलावा प्लांट के निदेशक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, निगरानी अधिकारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं।

 कितना मिलेगा मुआवजा? – केंद्र, राज्य और कंपनी की घोषणाएं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की।

वहीं, वेदांता प्रबंधन ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 35-35 लाख रुपए की सहायता राशि और एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया था, जबकि घायलों को 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है।

 NHRC ने जताई गंभीर चिंता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC ) के Notice के बाद अब राज्य सरकार पर जांच में पारदर्शिता बरतने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। आयोग पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई का फैसला करेगा।

 पूरे मामले की हो रही निगरानी – अब जनता को इंसाफ की उम्मीद

सक्ती का वेदांता पावर प्लांट बॉयलर हादसा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़ा कर चुका है। NHRC के इस हस्तक्षेप के बाद अब यह उम्मीद बढ़ गई है कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा और भविष्य में इस तरह के हादसों से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

अब सभी की नजरें आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट और उस पर होने वाली आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।

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