छत्तीसगढ़ में बना नया पेंशन फंड: OPS कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि नियम 2026 लागू
छत्तीसगढ़ में बना नया पेंशन फंड
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधीन कार्यरत करीब चार लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि नियम 2026 को लागू कर दिया है। यह नियम विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मियों के फंड प्रबंधन और सुरक्षित निवेश के उद्देश्य से बनाया गया है।
सुरक्षित निवेश में लगाया जाएगा OPS फंड
सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि OPS फंड की राशि को केवल सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश साधनों में ही लगाया जाएगा। इसमें
भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां
सुरक्षित बॉन्ड
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉन्ड
तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अनुमोदित निवेश साधन शामिल होंगे।
इस फंड का उपयोग भविष्य में पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि के भुगतान के लिए किया जाएगा।
बढ़ते पेंशन भार को देखते हुए उठाया गया कदम
राज्य सरकार को आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के साथ पेंशन भुगतान पर बड़ा वित्तीय दबाव झेलना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी से पेंशन निधि में निवेश कर संसाधन जुटाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
यह फंड भविष्य में राज्य बजट पर अतिरिक्त बोझ को कम करने में मदद करेगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन निधि का लाभ?
यह व्यवस्था उन कर्मचारियों पर लागू होगी—
जिन्होंने एनपीएस से बाहर आकर OPS को चुना है
जिनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2004 के बाद हुई और जो वर्तमान में राज्य की पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं
निवेश के लिए तय किए गए कड़े दिशा-निर्देश
निधि की सुरक्षा और बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निवेश को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। निधि की राशि का विनिवेश किया जाएगा—
केंद्र व राज्य सरकार की बॉन्ड्स में
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विश्वसनीय सरकारी उपक्रमों के ऋण पत्रों में
RBI द्वारा स्वीकृत अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों में
निधि प्रबंधन इकाई निभाएगी अहम भूमिका
अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित निधि प्रबंधन इकाई निवेश नीति तैयार करेगी और उसके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
इकाई का काम होगा—
निधि के प्रदर्शन का मूल्यांकन
निवेश, विनिवेश और पुनर्निवेश की समीक्षा
पोर्टफोलियो संतुलन बनाए रखना
अधिनियम और नियमों के अनुपालन की निगरानी करना
वित्त विभाग करेगा निगरानी और संचालन
पेंशन निधि के संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी वित्त विभाग के पास होगी। इसके लिए एक समर्पित निधि प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी, जिसमें—
सचिव, वित्त विभाग अध्यक्ष होंगे
संचालक, बजट उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे
दैनिक संचालन और समन्वय के लिए वित्त विभाग के उप-सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
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