सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां: कॉलेजियम की सिफारिश पर लगी मुहर, न्यायाधीशों की संख्या हुई 37

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत को सोमवार को तीन नए न्यायाधीश मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए तीन विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नत कर सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी।

केंद्रीय कानून मंत्री ने दी जानकारी

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन नियुक्तियों की आधिकारिक जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

कॉलेजियम ने 28 सितंबर को भेजी थी सिफारिश

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को इन तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। केंद्र की मंजूरी के बाद अब इन तीनों जजों के शपथ ग्रहण करते ही सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या वर्तमान 34 से बढ़कर 37 हो जाएगी।

38 स्वीकृत पदों में से अब सिर्फ एक पद रिक्त

सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम, 2026 के लागू होने के बाद शीर्ष अदालत में जजों की स्वीकृत क्षमता 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी। इन तीन नई नियुक्तियों के बाद अब शीर्ष अदालत लगभग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगी और कुल 38 स्वीकृत पदों में से केवल एक पद ही रिक्त रह जाएगा।

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