शिक्षकों की कमी दूर करने राज्य सरकार का बड़ा फैसला: शैक्षणिक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त नहीं होंगे शिक्षक, स्थायी आदेश जारी

रायपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अब शैक्षणिक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को सत्र समाप्ति तक स्वमेव पुनर्नियुक्ति मिल जाएगी। यह निर्णय राजकीय, 100% अनुदान प्राप्त शालाओं एवं नगर निगमों के अधीनस्थ स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों पर लागू होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंत तक पुनर्नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह प्रावधान अब स्थायी रूप से लागू रहेगा, जबकि पहले प्रत्येक वर्ष नए आदेश जारी किए जाते थे।
सभी स्तर के शिक्षक होंगे लाभान्वित:
इस निर्णय से सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के वे शिक्षक लाभान्वित होंगे जो सत्र के बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया स्वतः मानी जाएगी, यानी सेवानिवृत्त शिक्षक को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
शिक्षक चाहें तो कर सकते हैं इनकार:
हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शिक्षक या प्राचार्य पुनर्नियुक्ति नहीं चाहता, तो वह इससे इनकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक को पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय, संभागीय संयुक्त संचालक, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें।