रायपुर पुलिस कर्मियों के लिए हेलमेट अनिवार्य, उल्लंघन पर ₹1000 जुर्माना और विभागीय कार्रवाई

रायपुर। रायपुर पुलिस विभाग ने दोपहिया वाहन चलाने वाले अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। एसएसपी लाल उमेद सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना हेलमेट वाहन चलाने पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

क्या हैं निर्देश?
नए निर्देशों के मुताबिक, अगर कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी के दौरान या निजी समय में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते पाया जाता है, तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, उसकी सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में इस अनुशासनहीनता का उल्लेख किया जाएगा और विभागीय सजा भी दी जाएगी।

एसएसपी ने कहा कि पुलिस खुद कानून का पालन करे, तभी आम जनता को भी उसका पालन कराने में नैतिक अधिकार मजबूत होगा। इस आदेश का मकसद पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

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