रायपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: संपत्ति कर नहीं चुकाने वाले 15 बड़े बकायादारों के परिसरों पर ताला

रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम के जोन-8 राजस्व विभाग ने वर्षों से लंबित संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) बकाया रखने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के आदेश और जोन-8 कमिश्नर के निर्देश पर वार्ड क्रमांक 1 और 2 में स्थित 15 व्यवसायिक परिसरों को सील कर दिया गया।

यह कार्रवाई उन बकायादारों पर की गई, जिन्होंने बार-बार जारी डिमांड बिल, नोटिस और अंतिम चेतावनी को नजरअंदाज किया था। अचानक हुई सीलबंदी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई सीलबंदी

यह कार्रवाई कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा, जोन-8 सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल, राजस्व निरीक्षक राजेश मिश्रा, सहायक राजस्व निरीक्षक खगेंद्र सोनी, राम कुमार अवसर और चंदन रगड़े की संयुक्त टीम ने की।

इन इलाकों में की गई कार्रवाई

नगर निगम की टीम ने वीर सावरकर नगर (वार्ड क्रमांक 1) और पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड (वार्ड क्रमांक 2) में कुल 15 व्यवसायिक परिसरों को सीलबंद किया।

सीलबंदी के दौरान बकायादारों में मची अफरा-तफरी

कार्रवाई के दौरान एक बड़े बकायादार ने मौके पर ही पूरी बकाया राशि जमा कर दी, जिसके बाद उसे राहत दी गई। वहीं एक अन्य बकायादार ने तीन दिनों में भुगतान का लिखित आश्वासन दिया, जिस पर उसकी सीलबंदी फिलहाल स्थगित कर दी गई।

प्रमुख बकायादार और बकाया राशि

  • रामानंद अग्रवाल – ₹4,95,936 (परिसर सीलबंद)
  • सीमा सिंह – ₹66,007 (परिसर सीलबंद)
  • शिव कुमार अग्रवाल – ₹1,33,361 (परिसर सीलबंद)
  • प्रकाश चंद्राकर व घनश्याम चंद्राकर – ₹1,08,726 (3 दिन में भुगतान का आश्वासन)

वार्ड क्रमांक 1 के बड़े बकायादार:

  • सुकदेव सिंह – ₹14,81,746 (सबसे बड़ा बकाया, परिसर सीलबंद)
  • प्रीतम सिंह व जीत सिंह – ₹5,23,112 (परिसर सीलबंद)
  • हरवंश सिंह, महेंद्र सिंह, सुरजीत कौर – ₹4,46,911 (परिसर सीलबंद)
  • शकुंतला देवी अग्रवाल – ₹1,03,694 (कार्रवाई के दौरान तत्काल भुगतान)

अभियान आगे भी रहेगा जारी

नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब नोटिस के बाद सीलबंदी और कुर्की जैसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिन लोगों ने अब तक संपत्ति कर जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ भी जल्द सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम की इस कार्रवाई से साफ संदेश है कि लंबे समय से टैक्स बकाया रखने वालों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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