रायपुर नगर निगम को 100 करोड़ के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी, आदेश जारी…
रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर पालिक निगम को 100 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की सशर्त अनुमति दी है। यह बॉन्ड अमृत योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए जारी किया जाएगा, जिससे रायपुर नगर निगम आम लोगों के लिए शेयर मार्केट की तरह निवेश का अवसर प्रदान करेगा।
प्रशासनिक और नियामक शर्तें
नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, रायपुर नगर निगम को बॉन्ड जारी करने से पहले सभी प्रशासनिक, तकनीकी और नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी। साथ ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार की गारंटी नहीं
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए राज्य सरकार कोई गारंटी नहीं देगी। बॉन्ड से संबंधित सभी वित्तीय जिम्मेदारियां रायपुर नगर निगम की होंगी, और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding) प्रदान नहीं की जाएगी।

म्युनिसिपल बॉन्ड का उद्देश्य
म्युनिसिपल बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहर के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए धन जुटाने का एक माध्यम है। रायपुर नगर निगम इस बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए करेगा। सेबी के नियमों के अनुसार, केवल वही नगर निगम बॉन्ड जारी कर सकते हैं, जिनका नेटवर्थ पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लगातार सकारात्मक रहा हो और पिछले एक साल में कोई ऋण डिफॉल्ट न हुआ हो।
