12 मई बुद्ध पूर्णिमा पर रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रायपुर। बुद्ध जयन्ती यानी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 12 मई 2025 को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के मुताबिक, 12 मई को किसी भी दुकान में मांस-मटन विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित सामग्री जप्त कर ली जाएगी और दोषी व्यक्ति के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं। साथ ही मांस-मटन की दुकानों का सतत निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी प्रतिबंध का उल्लंघन न हो।

नगर निगम ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए आदेश का पालन करें।

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