महावीर निर्वाण दिवस पर रायपुर में मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध, होटल और दुकानों पर होगी निगरानी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में 21 अक्टूबर 2025 को महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर मांस-मटन का क्रय-विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश के अनुपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
रायपुर नगर पालिक निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही ने बताया कि 21 अक्टूबर 2025 को रायपुर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में पशु वध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन मांस-मटन के विक्रय पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।
रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देशानुसार, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वे अपने-अपने जोन क्षेत्रों में दुकानों की निरंतर निगरानी करेंगे। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली दुकानों और होटलों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई के साथ-साथ यथोचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
