आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक, हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट की ओर से मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच से जुड़े निर्देश दिए गए थे। अब राहुल गांधी ने इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
मामला राहुल गांधी की कथित आय से अधिक संपत्ति से जुड़े आरोपों का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में सीबीआई की जांच की प्रगति को लेकर एजेंसी से विस्तृत जानकारी मांगी थी।
20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब पर संतुष्टि नहीं जताई थी। अदालत ने एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को जांच में हुई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा देते हुए नया हलफनामा व्यक्तिगत रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
CBI से जांच की प्रगति का मांगा गया था ब्यौरा
हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का पहले दाखिल किया गया हलफनामा अदालत के पूर्व आदेश के अनुरूप पर्याप्त नहीं था। अदालत के मुताबिक, राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर याचिकाकर्ता की शिकायत पर अब तक हुई जांच की प्रगति का हलफनामे में पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया था। इसी वजह से वरिष्ठ अधिकारी को विस्तृत जानकारी के साथ नया हलफनामा दाखिल करने को कहा गया।
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ED को भी कार्रवाई की मिली थी छूट
हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यदि जांच के दौरान ईडी को किसी तरह की अवैधता से संबंधित सामग्री या दस्तावेज मिलते हैं, तो एजेंसी कानून के तहत आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। यह मामला कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच की मांग से जुड़ा है।
किसकी याचिका पर शुरू हुआ मामला?
राहुल गांधी से जुड़े इस मामले में कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर की ओर से आपराधिक रिट याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की संपत्ति और अन्य आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों से कार्रवाई की मांग की थी। इससे पहले भी याचिकाकर्ता की ओर से राहुल गांधी पर कथित दोहरी नागरिकता को लेकर अदालत में याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।
हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को तय की थी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीबीआई के जवाब पर सवाल उठाते हुए जांच की प्रगति का विस्तृत ब्योरा मांगा था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी। अब राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख महत्वपूर्ण हो गया है। फिलहाल सभी की नजरें 17 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई पर हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की चुनौती पर सुनवाई कर सकता है।
