Pension Rule Change: NPS, UPS और अटल पेंशन योजना में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव, जानें नया फीस स्ट्रक्चर

Pension Rule Change

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Pension Rule Change: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) या अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2025 से आपके लिए नया नियम लागू होने जा रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा वसूले जाने वाले फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। यह नया स्ट्रक्चर जून 2020 से लागू पुराने नियम की जगह लेगा, जिससे लाखों पेंशनर्स प्रभावित होंगे।

NPS और UPS पर नए चार्ज

सरकारी कर्मचारियों के लिए नया PRAN खाता खोलने पर E-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये का शुल्क देना होगा। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट होगा। जिन खातों में शून्य बैलेंस होगा, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

  • सरकारी कर्मचारियों के लिए PRAN खोलने पर 15 रुपये और सालाना मेंटेनेंस के लिए 15 रुपये देना होगा।

  • ट्रांजेक्शन चार्ज शून्य रहेगा।

अटल पेंशन योजना और NPS-लाइट

अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट के सब्सक्राइबर्स के लिए भी फीस आसान की गई है।

  • PRAN ओपनिंग चार्ज: 15 रुपये

  • एनुअल मेंटेनेंस चार्ज: 15 रुपये

  • ट्रांजेक्शन चार्ज: 0 रुपये

NPS और NPS वात्सल्या

NPS और NPS वात्सल्या योजना के तहत खाता खोलने पर भी बदलाव लागू होगा।

  • E-PRAN किट: 18 रुपये

  • फिजिकल PRAN कार्ड: 40 रुपये

  • ट्रांजेक्शन चार्ज: 0 रुपये

सालाना मेंटेनेंस चार्ज खाते की शेष राशि पर निर्भर करेगा:

  • 1 लाख रुपये तक: शून्य

  • 1-2 लाख रुपये: 100 रुपये

  • 2-10 लाख रुपये: 150 रुपये

  • 10-25 लाख रुपये: 300 रुपये

  • 25-50 लाख रुपये: 400 रुपये

  • 50 लाख रुपये से अधिक: 500 रुपये

PFRDA का उद्देश्य

PFRDA ने कहा है कि ये दरें ऊपरी सीमा हैं। CRA इससे अधिक शुल्क नहीं ले सकते, लेकिन कम शुल्क लेने की अनुमति है, बशर्ते यह अगले निचले स्लैब की सीमा से कम न हो। किसी नई सेवा के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

नियामक का लक्ष्य पेंशन योजनाओं को सस्ती, पारदर्शी और ज्यादा सुलभ बनाना है, जिससे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के ग्राहकों को अधिक लचीलापन मिल सके।

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