पुरानी भिलाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई: लाखों की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजे गए

भिलाई से एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें खुद को बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बताकर दो आरोपियों ने एक ट्रक मालिक से लाखों रुपये की ठगी कर ली। थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

डायरेक्टर बनकर झांसे में लिया और फिर ट्रक हड़प लिए

प्रार्थी, जो विठ्ठलपुरम स्थित अपने ऑफिस से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय संचालित करता है, ने थाना पुरानी भिलाई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी लोकेश नेताम और स्वपनिल शिंदे लगातार उससे संपर्क में थे। दोनों ने खुद को रूलबर्ड वाइट सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर बताया और कहा कि वे कोरबा, बिलासपुर, अंबिकापुर व रायगढ़ की कई कंपनियों और कोल माइंस से जुड़े हैं। उन्होंने ट्रकों को मासिक किराए पर लगवाने का लालच देकर प्रार्थी को झांसे में लिया।

दोनों आरोपियों ने कहा कि वे कुसमुंडा माइंस, कोरबा में ट्रकों को काम पर लगाएंगे, जहां प्रति ट्रक मासिक ₹2,40,000 किराया मिलेगा। इस प्रकार प्रार्थी ने अपनी छह हाईवा ट्रकें
CG04 CL 9025, CG07 CN 9027, CG07 CN 9029, CG07 CR 9032, CG07 CG 8891 और CG07 CR 9031
आरोपियों को 10 जनवरी 2025 को सौंप दीं।

एक भी रुपया नहीं मिला, आरोपी हुए गायब

एक माह बीतने के बाद भी जब किराया नहीं मिला, तो प्रार्थी ने बार-बार संपर्क किया, लेकिन आरोपी टाल-मटोल करते रहे और आखिरकार फोन उठाना भी बंद कर दिया। जब प्रार्थी ने उनके पते पर गाड़ियों की मांग का पत्र भेजा, तो पता चला कि वहां कोई नहीं रहता। ऐसे में प्रार्थी को ठगी का आभास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

योजनाबद्ध तरीके से की गई धोखाधड़ी

पुलिस जांच में यह साफ हुआ कि दोनों आरोपी शुरू से ही धोखाधड़ी की मंशा से कार्य कर रहे थे। उन्होंने खुद को फर्जी कंपनी का डायरेक्टर बताकर विश्वास में लिया और योजनाबद्ध तरीके से ट्रकें हड़प लीं।

मामले में अपराध क्रमांक 242/2025, धारा 318(4), 316(2) BNS के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी:

  1. लोकेश नेताम पिता टिकलेश्वर नेताम, उम्र 30 वर्ष, निवासी सेक्टर-8, सड़क नंबर 41, मकान नंबर 01, भिलाई, जिला दुर्ग
  2. स्वपनिल शिंदे पिता स्व. अरविंद शिंदे, उम्र 31 वर्ष, निवासी आनंद बिहार फेस-2, डी/106, भिलाई, जिला दुर्ग

न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपी

गिरफ्तार दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इन आरोपियों ने अन्य लोगों को भी इसी तरह ठगा है।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस पूरे मामले की जांच और गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, उप निरीक्षक सुभाष लाल, आरक्षक बंटी सिंह (क्र. 648) और आरक्षक राजकुमार सिंह (क्र. 773) की अहम भूमिका रही।

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