NPS 2025 Changes: 1 अक्टूबर से NPS में बड़े बदलाव, अब 100% इक्विटी में निवेश और आसान विड्रॉल का मौका
NPS 2025 Changes
NPS 2025 Changes: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। 1 अक्टूबर 2025 से NPS में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। खासकर नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए यह बदलाव काफी फायदेमंद होंगे। अब निवेशक अपने पूरे पैसे को इक्विटी यानी शेयर मार्केट में निवेश कर पाएंगे। इसके साथ ही विड्रॉल और एग्जिट नियम भी आसान हो जाएंगे।
100% इक्विटी में निवेश का विकल्प
अभी तक NPS में इक्विटी निवेश की सीमा अधिकतम 75% तक थी। लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स चाहें तो 100% पैसा शेयर मार्केट में लगा सकेंगे।
यह बदलाव उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न के लिए रिस्क उठाने को तैयार हैं। हालांकि, इक्विटी मार्केट में उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है, इसलिए रिस्क भी बना रहेगा।
मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF)
अब तक एक PRAN (Permanent Retirement Account Number) पर सिर्फ एक स्कीम ही चुनी जा सकती थी। लेकिन नए नियम के बाद मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) लागू होगा।
इससे निवेशक अलग-अलग Central Record Keeping Agencies (CRAs) की स्कीमें एक साथ चुन सकेंगे। पेंशन फंड मैनेजर अब निवेशकों की उम्र, जेंडर और प्रोफेशन के हिसाब से नई कस्टमाइज्ड स्कीमें पेश करेंगे। यानी निवेशक लो, मीडियम या हाई रिस्क ऑप्शन चुनने में और आज़ादी पाएंगे।
एग्जिट और विड्रॉल नियम होंगे आसान
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15 साल बाद एग्जिट का विकल्प: पहले NPS से बाहर निकलने का मौका केवल 60 साल की उम्र या लंबी अवधि बाद मिलता था। अब 15 साल पूरे होने पर भी नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स एग्जिट कर सकेंगे।
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एन्युटी में राहत: अभी तक निकासी के समय 40% रकम एन्युटी में डालना जरूरी था, जिसे घटाकर 20% करने का प्रस्ताव है। यानी निवेशक अब 80% रकम कैश में निकाल सकेंगे।
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लंप सम विड्रॉल लिमिट बढ़ी: अगर 60 साल पर NPS कॉर्पस 12 लाख रुपये तक है तो अब 6 लाख रुपये या 50% (जो ज्यादा हो) टैक्स-फ्री निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।
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पार्शियल विड्रॉल आसान: पहले पूरे निवेश काल में केवल 3 बार आंशिक निकासी की इजाजत थी। अब यह लिमिट बढ़ाकर 6 बार कर दी गई है। 60 साल के बाद हर फाइनेंशियल ईयर में 3 बार निकासी की जा सकेगी।
पिछले एक साल में हुए बदलाव
हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी लागू की थी, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। OPS (Old Pension Scheme) की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों को NPS पर लौटने का विकल्प भी दिया था।
अब नए बदलावों के साथ NPS और अधिक लचीला और आकर्षक बन जाएगा।
