बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ में कल से लागू होगी जमीन की नई गाइडलाइन दरें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्तियों के रजिस्ट्री और मुद्रांक शुल्क के आधार बनने वाली गाइडलाइन दरों में 25 साल बाद बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। पंजीयन महानिरीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं।

 

सूत्रों के अनुसार, नई दरों में शहरी क्षेत्रों की जमीन का गाइडलाइन मूल्य 150 से 400 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। यह बदलाव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर किया गया है, जिसका उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाना और भ्रम व विसंगतियों को दूर करना है।

 

पुराने नियम, जो वर्ष 2000 से लागू थे, में कई तरह की समस्याएं थीं। उदाहरण के लिए, मुख्य मार्ग के आधार पर दर तो तय होती थी, लेकिन मुख्य मार्ग की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। इससे संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का तार्किक आकलन मुश्किल होता था।

 

मुख्यमंत्री साय और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर, नए नियमों को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने पर फोकस किया गया। नई व्यवस्था में मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर-आधारित बनाया गया है। इससे आम लोगों को रजिस्ट्री के दौरान अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से राहत मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

Youthwings