Nanki Ram Kanwar News: ननकी राम कंवर की शिकायत पर केंद्र सख्त, मुख्य सचिव से मांगी जांच रिपोर्ट

Nanki Ram Kanwar News: छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकी राम कंवर की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने जांच के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने ननकी राम कंवर के पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मामले की शीघ्र जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

यह पूरा मामला दर्री के ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक परसाभाठा बालको तक सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है, जिसके लिए जिला खनिज न्यास (DMF) फंड से करीब 26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ननकी राम कंवर ने इस स्वीकृति पर आपत्ति जताते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया है।

CSR फंड से बननी थी सड़क, DMF राशि पर उठे सवाल

भाजपा नेता ननकी राम कंवर का कहना है कि संबंधित सड़क का निर्माण बालको कंपनी के CSR फंड से किया जाना था, लेकिन इसके बावजूद DMF फंड से राशि स्वीकृत कर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी केंद्र सरकार को शिकायत भेजी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर दोबारा पत्र लिखा।

केंद्र सरकार ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र भेजा और स्पष्ट किया कि मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी आवेदक को भी दी जाए।

पहले भी जारी हो चुके हैं नोटिस

इस मामले में भारत सरकार द्वारा 18 अगस्त 2025 और 24 नवंबर 2025 को भी मुख्य सचिव को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद, कलेक्टर अजीत वसंत के स्थानांतरण से पहले ही सड़क निर्माण कार्य को टेंडर प्रक्रिया में डाल दिया गया और टेंडर भी जारी कर दिया गया।

ननकी राम कंवर का आरोप है कि केंद्र सरकार के निर्देशों की अनदेखी करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बिना जांच के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया, जो स्पष्ट रूप से आदेशों की अवहेलना है।

अधिकारियों पर कार्रवाई और टेंडर निरस्त करने की मांग

पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि DMF फंड से जारी सड़क निर्माण टेंडर को तत्काल निरस्त किया जाए और निर्माण कार्य बालको कंपनी की राशि से कराया जाए। साथ ही, टेंडर प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

केंद्र सरकार ने फिर मांगी रिपोर्ट

ननकी राम कंवर के नवीनतम पत्र पर भारत सरकार के खान मंत्रालय के अवर सचिव ने 14–15 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पुनः पत्र जारी किया है। इसमें एमएमडीआर एक्ट और PMKKKY गाइडलाइंस के तहत आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करती है या फिर DMF गाइडलाइंस की अनदेखी जारी रहती है।

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